MP Guest Teacher news: केके द्विवेदी निदेशक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र संख्या 361 दिनांक 12-08-2022 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये गये हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुराने अतिथि शिक्षकों को उसी स्कूल में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाए।
निदेशालय द्वारा 13 जुलाई, 2022 को जारी पत्र संख्या 320 के निर्देश के पैरा 2.1 के अनुसार विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाये। संबंधित से असहमति होने की स्थिति में लिखित रूप में असहमति प्राप्त कर रिकार्ड में रखें तथा पैनल से अगली रैंक के उम्मीदवार को आमंत्रित किया जाए।
कुछ स्कूलों से शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूलों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय में पैनल उपलब्ध होने के बाद भी नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और पिछले वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
यदि उपरोक्त शिकायत किसी भी विद्यालय में प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए आप दिनांक 12/08/2022 को लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी अधिसूचना पड़े यहाँ क्लिक करे