MP government released order for age limit Relaxation: मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी नौकरियों में आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। कोविड-19 के कारण राज्य में सरकारी भर्तियां नहीं निकाली गई, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई युवा ओवर ऐज हो गए थे। सरकार की तरफ से राहत भरी जानकारी दी गई है, कि नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का आदेश जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन निचे दिया गया है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल MPPSC के लिए आयु सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी परंतु उनकी घोषणा के साथ ही सभी सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में छूट को लेकर युवा चिंतित थे।
कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी हैं, इसलिए आवेदकों के हितो को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक आवेदकों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। अब ये भी आशा की जा रही है कि जल्द ही सरकार नए पदों पर भर्ती का आयोजन करेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (शैलबाला ए. मार्टिन) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 07-46 / 2021 / आ.प्र. / एक दिनांक 18 सितंबर 2022 जारी किया गया है जिसमें शासन के समस्त विभाग के लिए इस सबंध में निर्देश जारी किये है। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किये गये है।