लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा अतिथि शिक्षकों के आवंटन से सबंधित सर्कुलर जारी किया गया है। इस परिपत्र में विभाग ने अतिथि शिक्षको के मानदेय की राशि, जिसका उपयोग नहीं हुआ है, तीन दिन के अंदर वापिस जमा करने का आदेश दिया है।
विभाग द्वारा “वित्तीय वर्ष 2022-23 के अतिथि शिक्षक मद में अव्ययित राशि को समर्पण करने तथा माह जनवरी 2023 तक के आवंटन के संबंध में” के विषय में पत्र क्रमांक 810 दिनांक 08 फरवरी 2023 को जारी किया है। विभाग द्वारा यह परिपत्र मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के आहरण संवितरण अधिकारी के लिए जारी किया है। सर्कुलर की कॉपी निचे दी गई है।
क्या लिखा है सर्कुलर में
सर्कुलर में विभाग ने लिखा है कि-
“उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि मद के विभिन्न सेगमेंट कोड में राशि आवंटित की गई है, किंतु यह देखने में आया है कि कई आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त राशि का व्यय नहीं किया गया है।”
“समस्त आहरण संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग अनुसार माह फरवरी 2023 तक के मानदेय की जानकारी तथा शेष राशि जिसका उपयोग नहीं होगा, उसे तीन दिवस में समर्पण कर समर्पित की गई राशि की जानकारी संचालनालय द्वारा शेयर की गई गूगल ड्राइव पर दर्ज करें।”