सरल बिजली एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना : मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना मध्य प्रदेश| मध्यप्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने स्टेट में दो नई स्कीमों को स्टार्ट किया है और ये दोनों स्कीम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से जुड़ी हुई हैं. इन दोनों स्कीमों में से पहली स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम saral bijli bill yojna है. जबकि दूसरी स्कीम का नाम मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम cm bill bakaya mafi yojna है. इन दोनों स्कीमों को हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी गयी है .
इस योजना से लगभग 88 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1000 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |यह सुविधा मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में bulb, पंखा एवं TV चलाने के लिये दी जा रही है |
मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम की प्रमुख विशेषता (key feature)
- इस स्कीम के तहत नि:शुल्क इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे. ताकि गरीब लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसानी से और बिना किसी खर्चे के डर से ले सके.
- इस योजना के मुताबिक अगर उपभोक्ताओं का इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 (दो सौ रूपये) से कम का होगा तो उन्हें उस बिल का भुगतान खुद करना होगा.
- वहीं अगर बिल दो सौ 200 रूपये से अधिक का होगा तो उन्हें केवल 200 रूपये का ही भुगतान करना होगा और बिल की 200 रूपये से अधिक राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप दी जाएगी.
- इस स्कीम की मदद से स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के गरीब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहती है ताकि ये लोग बल्ब, टेलीविजन और फैन का इस्तेमाल कर सकें.
किन लोगों की मिलेगा फायदा (Eligibility)
इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (एमजेकेवाई) के तहत पंजीकृत होंगे. यानी जिन लोगों का पंजीकरण मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत नहीं हुआ होगा वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme):-
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) में जन कल्याण योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिक और BPL उपभोक्ता पात्र होंगे | इस योजना के तहत 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि माफ़ कर दी जायेगी |
Surcharge की सम्पूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जायेगा | मूल बकाया की शेष 50 प्रतिशत राशि, वितरण कम्पनियों को शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी | इस योजना से लगभग 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे |शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि लगभग 1806 करोड़ रुपये होगी | यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी |
पात्रता मापदंड:-
- उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
- वे सभी श्रमिक जो जन कल्याण योजना-2018 के तहत पंजीकृत है सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
- हर श्रमिक के पास labor organization का registration paper होना अनिवार्य है |
- वे सभी श्रमिक जिनका नाम राज्य की BPL सूची में दर्ज है मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पात्र होंगे |
- केवल वही आवेदक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास proper registration और बिजली का बिल होगा |
- इस योजना के तहत मासिक बिजली की खपत की अधिकतम सीमा 500 Watt निश्चित की गई है और मासिक बिजली के बिल की अधिकतम सीमा 1000/- रुपये निश्चित की गई है |
पंजीकरण कैसे करें:-
- सरल बिजली बिल योजना (Saral Bijli Bill Scheme) और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना (Chief Minister Power Bill Waiver Scheme) के लिए पंजीकरण offline माध्यम से किया जा सकता है |
- राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में registration camp शुरू कर दिए है | ये registration camp, 13 जून 2018 से शुरू किए गए है |
- सभी इच्छुक उम्मीदवार इन registration camp में जाकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं |
- उन्हें वहां निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, BPL कार्ड, labor certificate और बिजली का बिल जमा करना होगा |
- एक बार पंजीकरण फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा करने के बाद ये पंजीकरण फॉर्म सम्बंधित विभाग के पास जांच के लिए जाएगा | इसमें 1 माह तक का समय लग सकता है |
सरल बिजली एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना